UP Draft Voter List 2026: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision–SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज मंगलवार, 6 जनवरी 2026 को प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। यह सूची Election Commission of India की ओर से प्रकाशित की गई है। इस व्यापक अभियान के बाद राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या घटकर 12.55 करोड़ रह गई है, जबकि इससे पहले यह आंकड़ा 15.44 करोड़ था। यानी करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं।
क्यों हटे इतने बड़े पैमाने पर नाम
चुनाव अधिकारियों के अनुसार, मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा वोटर लिस्ट सफाई अभियान चलाया गया। SIR प्रक्रिया के दौरान अलग-अलग श्रेणियों में नाम हटाए गए हैं।
- 1.26 करोड़ नाम ऐसे मतदाताओं के थे, जो स्थायी रूप से दूसरे विधानसभा क्षेत्र या जिले में ट्रांसफर हो चुके हैं।
- करीब 46 लाख मतदाता ऐसे पाए गए जिनका निधन हो चुका है।
- 23.70 लाख नाम डुप्लीकेट पाए गए, यानी एक ही व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज था।
- 83.73 लाख मतदाता दिए गए पते पर उपलब्ध नहीं मिले।
इसके अलावा कुछ अन्य प्रशासनिक कारणों से भी नाम हटाए गए हैं।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक करें
- चुनाव अधिकारियों ने साफ किया है कि अगर किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपना नाम ऑनलाइन चेक करें।
- voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S24 वेबसाइट पर जाएं।
- यहां EPIC नंबर, नाम, जिला और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी भरें।
- कुछ ही सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में है या नहीं।
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नाम न होने पर क्या करें
अगर ड्राफ्ट सूची में आपका नाम नहीं दिखता है, तो आपके पास 6 फरवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का पूरा मौका है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट प्रक्रिया तय की है।
- नया नाम जुड़वाने या हटे नाम के लिए: फॉर्म-6
- गलत या डुप्लीकेट नाम हटवाने के लिए: फॉर्म-7
- नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार के लिए: फॉर्म-8
इन फॉर्म्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में भरा जा सकता है। इसके साथ जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और पते से जुड़े दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। मतदाता अपने क्षेत्र के BLO (Booth Level Officer) से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं।
आगे की प्रक्रिया क्या है
ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। इसके बाद चुनाव अधिकारी सभी आवेदनों की जांच करेंगे। सही पाए जाने पर नाम जोड़े जाएंगे या संशोधन किया जाएगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जो आगामी चुनावों के लिए मान्य होगी।
क्यों है यह प्रक्रिया अहम
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक, यह अभियान निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था। शुद्ध मतदाता सूची से न केवल फर्जी वोटिंग रुकेगी, बल्कि वास्तविक मतदाताओं के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे।













