मौसम खेल ऑटो टेक्नोलॉजी लाइफस्टाइल हेल्थ जॉब - एजुकेशन फैशन एंड ब्यूटी फूड धर्म-अध्यात्म वायरल अन्य

---Advertisement---

सावधान! आधार-पैन लिंक नहीं किया तो रुक जाएगी सैलरी, जानें कैसे करें तुरंत समाधान

On: November 9, 2025 8:48 AM
Follow Us:
PAN
---Advertisement---

New Delhi: अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो सावधान हो जाइए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जिन लोगों का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, उनका पैन 31 दिसंबर, 2025 के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

इसका मतलब है कि अगर आप तय तारीख तक यह ज़रूरी काम पूरा नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। आप अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएँगे, बैंक से अपनी सैलरी नहीं निकाल पाएँगे, या किसी भी वित्तीय लेन-देन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे।

क्यों जरूरी है PAN-Aadhaar Linking

सरकार का कहना है कि पैन को आधार से जोड़ने का उद्देश्य फर्जी पैन कार्ड पर अंकुश लगाना और कर प्रणाली को पारदर्शी बनाना है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन कार्ड हो।

CBDT के अनुसार, जिन करदाताओं ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द ऐसा कर लेना चाहिए। समय सीमा समाप्त होने के बाद, लिंकिंग सुविधा बंद कर दी जाएगी और पैन कार्ड निष्क्रिय माना जाएगा।

लिंक न करने पर क्या होगा नुकसान

अगर आपने 31 दिसंबर तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं कराया, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं:

  • आपका PAN कार्ड अमान्य हो जाएगा।
  • आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे।
  • बैंक में सैलरी क्रेडिट या बड़ी रकम का ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे।
  • डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड निवेश भी प्रभावित होंगे। बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान आपके पैन को नॉन-फंक्शनल मान सकते हैं।

कैसे करें PAN को Aadhaar से लिंक

1. सबसे पहले www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं।

2. “Link Aadhaar” ऑप्शन पर क्लिक करें।

3. अपना PAN नंबर, Aadhaar नंबर और अन्य जानकारी भरें।

4. OTP के जरिए वेरिफिकेशन करें और सबमिट करें।

5. सफल लिंकिंग की जानकारी SMS या ईमेल से मिल जाएगी।

अगर आपको कोई समस्या आती है, तो नजदीकी आयकर सेवा केंद्र (Income Tax Service Center) में जाकर भी लिंकिंग कर सकते हैं।

RBI ने बैंकों पर नियमों में दी ढील, आर्थिक गतिविधियों में बढ़ी उम्मीद

Deadline याद रखें: 31 दिसंबर 2025

CBDT ने साफ कहा है कि यह अंतिम तारीख (Final Deadline) है। इसके बाद किसी को भी राहत नहीं दी जाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द अपना पैन आधार से लिंक करा लें, ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके।

Sapna Srivastava

सपना श्रीवास्तव को हिंदी पत्रकारिता में दो साल का अनुभव है। उन्होंने इंडिया न्यूज़ समेत कई प्रमुख मीडिया संस्थानों में काम किया है। वर्तमान में वह डाइनामाइट न्यूज़ और आज का आइना के लिए राष्ट्रीय, राजनीतिक, ब्रेकिंग, लाइफस्टाइल, खान-पान और फैशन जैसे विषयों पर लिखती हैं।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

1 thought on “सावधान! आधार-पैन लिंक नहीं किया तो रुक जाएगी सैलरी, जानें कैसे करें तुरंत समाधान”

Leave a Comment